गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल (कॉम्बैटाइज्ड जनरल ड्यूटी) ग्रुप 'सी' पद भर्ती नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। नए नियमों के तहत प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे।
सोमवार देर रात जारी अधिसूचना के साथ एसएसबी के जनरल ड्यूटी ग्रुप 'सी' पदों से जुड़े वर्ष 2011 के भर्ती नियमों को निरस्त कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) एसएसबी भारत-नेपाल की 1,751 किलोमीटर और भारत-भूटान की 699 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है।
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दो चरणों में होगी आरक्षित पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती
अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती दो चरणों में होगी। पहले चरण में नोडल फोर्स 50 प्रतिशत आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती करेगी। दूसरे चरण में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों और पहले चरण में खाली रह गई सीटों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
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अधिसूचना में कहा गया है, "प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। पहले चरण में नोडल फोर्स पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती करेगी या समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भर्ती की जाएगी। दूसरे चरण में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों तथा पहले चरण में खाली रह गई रिक्तियों पर मौजूदा प्रावधानों या केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी।"
आयु सीमा में भी मिलेगी छूट
सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 के तहत जारी नए नियम सहायक उपनिरीक्षक (जनरल ड्यूटी), हेड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती को नियंत्रित करेंगे। नए नियमों में पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी गई है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट मिलेगी, जबकि बाद के बैचों को अधिकतम तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
नियमों के अनुसार पात्र पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से भी छूट मिलेगी। हालांकि, इसके लिए अधिसूचित नियमों की शर्तें लागू होंगी।
केंद्र सरकार ने लोकसभा में बयान से लगाई थी मुहर
सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना के अनुरूप एसएसबी की भर्ती प्रक्रिया को ढालने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, 50 प्रतिशत आरक्षण, आयु सीमा में छूट और भर्ती प्रक्रिया में दी गई रियायतों का उद्देश्य प्रशिक्षित पूर्व अग्निवीरों को एसएसबी में शामिल करना और ग्रुप 'सी' जनरल ड्यूटी पदों के लिए सुव्यवस्थित भर्ती एवं पदोन्नति व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
21 जुलाई को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में क्रमशः कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों की नई श्रेणी बनाई है। उन्होंने बताया था कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे और अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्व अग्निवीरों को पीएसटी, पीईटी और लिखित परीक्षा से छूट मिलेगी। साथ ही, उनके आगे के समन्वय और पुनर्नियोजन के लिए गृह मंत्रालय के तहत पूर्व अग्निवीरों का एक समर्पित प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। उस समय उन्होंने बताया था कि पहले बैच के अग्निवीरों का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है।
किन-किन पदों पर होनी है भर्ती?
पूर्व अग्निवीरों से जुड़े प्रावधानों के अलावा नई अधिसूचना में एसएसबी के सहायक उपनिरीक्षक (जनरल ड्यूटी), हेड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) पदों के लिए विस्तृत भर्ती व्यवस्था भी तय की गई है। ये नियम 27 जुलाई 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गए।
अधिसूचना के अनुसार, सहायक उपनिरीक्षक (जनरल ड्यूटी) के 5,886, हेड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 13,358 और कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 54,109 स्वीकृत पद हैं। कार्यभार के अनुसार इन पदों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।
नियमों में यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शारीरिक और चिकित्सीय मानकों को पूरा करना होगा तथा उन्हें एसएचएपीई-1 मेडिकल श्रेणी में होना आवश्यक है। अधिसूचना में तीनों ग्रुप 'सी' जनरल ड्यूटी पदों के लिए पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, पूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन, आरक्षण, परिवीक्षा, सेवानिवृत्ति, सेवा दायित्व तथा विभागीय पदोन्नति और पुष्टि समितियों से संबंधित प्रावधान भी निर्धारित किए गए हैं।