01/02/2026 | Press release | Distributed by Public on 01/02/2026 05:53
प्रश्न 1: एचएसएनएस उपकर नियमों के तहत किसे पंजीकरण कराना आवश्यक है?
उत्तर:स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 3 के अनुसार, प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए आवेदन ACES पोर्टल के माध्यम से FORM HSNS REG-01में किया जाएगा। जहाँ मशीनें एक से अधिक कारखानों में लगी हैं, वहाँ प्रत्येक कारखाने के लिए अलग पंजीकरण की आवश्यकता होगी।
प्रश्न 2: मैं पान मसाला का मौजूदा निर्माता हूँ। मुझे नए एचएसएनएस उपकर नियमों के तहत किस तारीख तक पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा?
उत्तर:आपको अधिनियम और HSNS उपकर नियमों के लागू होने के तुरंत बाद, यानी 1 फरवरी, 2026 को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। चूँकि उपकर (Cess) भुगतान करने का दायित्व उसी तारीख से शुरू हो जाता है, इसलिए आपको पोर्टल पर FORM HSNS REG-01में पंजीकरण आवेदन जल्द से जल्द जमा करना चाहिए। आपका पंजीकरण प्रमाणपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जब से आप कर के उत्तरदायी बनते हैं, जो मौजूदा निर्माताओं के लिए 1 फरवरी, 2026 है।
प्रश्न 3: मैंने पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन अधिकारी ने पिछले दस दिनों से कोई जवाब नहीं दिया है। क्या मैं उत्पादन शुरू कर सकता हूँ?
उत्तर:हाँ। एचएसएनएस उपकर नियमों के नियम 5(3) के अनुसार, यदि संबंधित अधिकारी सात कार्य दिवसों के भीतर कोई कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो आवेदन को स्वीकृत मान लिया जाता है। इसके पश्चात, पोर्टल पर FORM HSNS REG-02 में पंजीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।
प्रश्न 4: क्या मैं पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना, केवल पंजीकरण के लिए आवेदन करने के बाद अपने उपकर (Cess) दायित्व का भुगतान कर सकता हूँ?
उत्तर:हाँ, आप FORM HSNS REG-01 को सफलतापूर्वक जमा करने पर प्राप्त अस्थाई पंजीकरण संख्या (टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर) के आधार पर अपने उपकर (Cess) दायित्व का भुगतान कर सकते हैं। अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति से महीने की शुरुआत में उपकर एकत्र किया जाना अनिवार्य है, लेकिन यह उस महीने की 7 तारीख से बाद नहीं होना चाहिए। ऐसे नए आवेदक, जो 1 फरवरी, 2026 को पहले से ही मशीनों के मालिक हैं या उन पर नियंत्रण रखते हैं, वे उक्त अस्थाई पंजीकरण संख्या का उपयोग करके पोर्टल पर उपकर का भुगतान कर सकते हैं, भले ही उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र (जो सात कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा) अभी प्रक्रिया में हो।
प्रश्न 5: एक बार पंजीकरण प्राप्त करने के बाद, मुझे अपनी मशीनों के संबंध में घोषणा कब दाखिल करनी होगी?
उत्तर: आपको अपना पंजीकरण प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर पोर्टल पर FORM HSNS DEC-01 में घोषणा (डिक्लेरेशन) दाखिल करनी होगी। इस घोषणा में आपकी मशीनों के वे पैरामीटर (जैसे अधिकतम निर्धारित गति/रेटेड स्पीड, निर्दिष्ट वस्तुओं का वजन, आदि) स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए जो उपकर (Cess) की गणना के लिए प्रासंगिक हैं।
उदाहरण:मान लीजिए 'ABC Ltd' को 10 फरवरी, 2026 को अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में, उन्हें 17 फरवरी, 2026 तक FORM HSNS DEC-01 दाखिल करना अनिवार्य होगा।
प्रश्न 6: यदि मैं एक नई मशीन जोड़ता हूँ तो क्या होगा? क्या मुझे विभाग को सूचित करने की आवश्यकता है?
उत्तर: हाँ। आपको अधिनियम की धारा 9(3) और HSNS उपकर नियमों के नियम 9(2) के तहत, उपकर (Cess) की गणना से संबंधित मापदंडों में किसी भी बदलाव के पंद्रह दिनों के भीतर एक नई घोषणा दाखिल करनी होगी। इसमें किसी भी नई मशीन को लगाना या उसे जोड़ना शामिल है।
उदाहरण:मान लीजिए कि आप 1 मार्च, 2026 को एक नई पैकिंग मशीन लगाते हैं। ऐसी स्थिति में, आपको इस बदलाव को दर्शाते हुए 16 मार्च, 2026 तक FORM HSNS DEC-01में एक नई घोषणा दाखिल करनी होगी।
प्रश्न 7: क्या मैं पहली घोषणा दाखिल करने के तुरंत बाद नई घोषणा दाखिल कर सकता हूँ?
उत्तर: एचएसएनएस उपकर नियमों के नियम 9(2) के अनुसार, आप तब तक नई घोषणा दाखिल नहीं कर सकते, जब तक कि संबंधित अधिकारी आपकी पिछली घोषणा के संबंध में नियम 11 के तहत आदेश जारी न कर दे।
प्रश्न 8: विभाग मेरी घोषणा का सत्यापन कैसे करेगा?
उत्तर:संबंधित अधिकारी एचएसएनएस उपकर नियमों (अध्याय III) के नियम 10 के अनुसार आपके द्वारा की गई घोषणा का 90 दिनों के भीतर सत्यापन करेगा।
प्रश्न 9: क्या होगा यदि अधिकारी को पता चलता है कि मेरी मशीन की अधिकतम निर्धारित गति (मैक्सिमम रेटेड स्पीड) मेरे द्वारा घोषित गति से अधिक है?
उत्तर:यदि उपकर (Cess) की गणना को प्रभावित करने वाली कोई विसंगति पाई जाती है, तो:
उदाहरण: मान लीजिए कि 1 फरवरी को एक निर्माता 300 पाउच/मिनट की गति वाली मशीन स्थापित करता है और विभाग को उसका विवरण देता है। 1 अप्रैल को, संबंधित अधिकारी सत्यापन के बाद यह निष्कर्ष निकालता है कि मशीन की वास्तविक अधिकतम निर्धारित गति (मैक्सिमम रेटेड स्पीड) 700 पाउच/मिनट है। सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, अधिकारी 30 अप्रैल तक उपकर (cess) की गणना का विवरण देते हुए एक आदेश जारी करेगा। पंजीकृत व्यक्ति को फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए उपकर की अंतर राशि का भुगतान ब्याज सहित करना होगा, क्योंकि यह कर दायित्व मशीन की स्थापना की तारीख (1 फरवरी) से ही लागू माना जाएगा। साथ ही, जारी आदेश के अनुसार आने वाली अवधि के लिए भी निर्धारित उपकर का भुगतान करना होगा।
प्रश्न 10: यदि अधिकारी मेरी घोषणा से सहमत है, तो क्या मुझे इसकी कोई पुष्टि मिलेगी?
उत्तर:हाँ। यदि सत्यापन के दौरान कोई विसंगति नहीं पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी सत्यापन की तारीख से 15 दिनों के भीतर आपकी घोषणा की पुष्टि करते हुए एक आदेश पारित करेगा।
प्रश्न 11: एचएसएनएस उपकर (Cess) की गणना कैसे की जाती है? क्या यह वास्तविक उत्पादन पर आधारित है?
उत्तर: नहीं। इसकी गणना और भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है, जो स्थापित पैकिंग मशीनों की संख्या और उनकी अधिकतम पैकिंग गति पर आधारित होता है, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची II की तालिका 1 में निर्दिष्ट है। यदि कोई इकाई पूरी तरह से मैनुअल प्रक्रिया वाली है, तो देय उपकर अधिनियम की अनुसूची II की तालिका 2 के अनुसार होगा।
प्रश्न 12: मैं महीने के बीच में एक नई मशीन स्थापित कर रहा हूँ। क्या मुझे पूरे महीने का उपकर देना होगा?
उत्तर: हाँ। यदि आप एक पंजीकृत व्यक्ति हैं और आप महीने के बीच में एक नई मशीन जोड़ते या इंस्टॉल करते हैं, तो उस नई मशीन के लिए देय उपकर (Cess) का पूरे महीने के लिए पूर्ण भुगतान ऐसी इंस्टॉल या जोड़ने के पाँच दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
उदाहरण: 'M/s ABC Ltd' (एक मौजूदा पंजीकृत इकाई) 4 मशीनें संचालित करती है। 20 अगस्त, 2026 को, वे 5वीं मशीन स्थापित करते हैं, जिसकी मासिक उपकर देयता ₹ 1,01,00,000 है। उन्हें इस मशीन के लिए ₹ 1,01,00,000 के मासिक उपकर का भुगतान 25 अगस्त, 2026 तक करना होगा। भुगतान में किसी भी देरी के मामले में, 26 अगस्त, 2026 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज देय होगा।
प्रश्न 13: भुगतान और रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीखें (ड्यू डेट) क्या हैं?
उत्तर:आपको संबंधित महीने के 7वें दिन तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मासिक उपकर (Cess) का भुगतान करना होगा। साथ ही, आपको FORM HSNS RET-01में मासिक रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना अनिवार्य है।
प्रश्न 14: यदि मैं अपना रिटर्न देरी से दाखिल करता हूँ तो क्या होगा?
उत्तर: यदि आप तय तारीख तक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो संबंधित अधिकारी आपको एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें आपको उक्त नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर रिटर्न जमा करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 18(1)(c) के अनुसार, तय तारीख पर रिटर्न दाखिल न करने के परिणामस्वरूप कम से कम ₹10,000 का जुर्माना लगेगा।
प्रश्न 15: क्या होगा यदि मैं अपने रिटर्न में गलती करता हूँ या गलत जानकारी देता हूँ?
उत्तर: आप अपने रिटर्न में किसी भी चूक या गलत विवरण को उस कैलेंडर महीने के अंत से पहले सुधार सकते हैं, जिसमें मूल रिटर्न (ओरिजिनल रिटर्न) दाखिल किया गया था। हालांकि, यदि इस सुधार के परिणामस्वरूप मूल रूप से घोषित उपकर (cess) की तुलना में अधिक कर देयता बनती है, तो आपको ब्याज के साथ अंतर राशि का भुगतान करना होगा।
प्रश्न 16: एचएसएनएस उपकर नियमों के तहत "एबेटमेंट" क्या है?
उत्तर: एबेटमेंट एक पंजीकृत व्यक्ति की उपकर (Cess) देयता में समायोजन (एडजस्टमेंट) का एक तरीका है, जो उस स्थिति में दिया जाता है जब कोई मशीन या मैनुअल प्रक्रिया इकाई लगातार पंद्रह दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए बंद/निष्क्रिय रहती है। चूँकि उपकर की गणना प्रति मशीन मासिक आधार पर की जाती है, इसलिए एबेटमेंट ऐसी अवधियों के लिए पहले से भुगतान किए गए उपकर के समायोजन को सुनिश्चित करता है जब मशीन सील थी और उपयोग में नहीं थी।
प्रश्न 17: एबेटमेंट (छूट) का दावा करने के लिए शटडाउन की न्यूनतम अवधि क्या है?
उत्तर:आप केवल तभी एबेटमेंट (छूट) का दावा कर सकते हैं जब मशीन या मैनुअल इकाई लगातार पंद्रह दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए निष्क्रिय रहे। यदि कोई मशीन 10 दिनों के लिए सील की जाती है, फिर दो दिनों के लिए उसकी सील खोली जाती है और फिर से अगले 10 दिनों के लिए सील कर दी जाती है, तो आप एबेटमेंट का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि निरंतर अवधि 15 दिनों से कम है।
प्रश्न 18: क्या मैं केवल मशीन बंद कर सकता हूँ और बाद में एबेटमेंट का दावा कर सकता हूँ?
उत्तर: नहीं। आपको मशीन बंद करने की अपनी योजना के बारे में कम से कम 3 कार्य दिवस पहले संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा। आपके द्वारा सूचना प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर, संबंधित अधिकारी आपकी फैक्ट्री का दौरा करेंगे और मशीन को आधिकारिक तौर पर सील कर देंगे ताकि उसे चलाया न जा सके।
आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस अवधि के दौरान मशीन सील थी, उस दौरान उस मशीन पर कोई भी निर्माण कार्य (मैन्युफैक्चरिंग) न हो।
प्रश्न 19: यदि मेरी मशीन काम नहीं कर रही है या कोई डिमांड नहीं है, तो क्या मैं उपकर देना बंद कर सकता हूँ?
उत्तर: आप केवल तभी एबेटमेंट (एडजस्टमेंट) का दावा कर सकते हैं जब मशीन लगातार 15 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए निष्क्रिय रहे। इसके लिए एचएसएनएस उपकर नियमों के चैप्टर V के तहत एबेटमेंट का दावा करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
प्रश्न 20: एबेटमेंट (छूट) की राशि की गणना कैसे की जाती है?
उत्तर: एबेटमेंट की गणना नीचे दिए गए सूत्र (फ़ॉर्मूले) का उपयोग करके आनुपातिक आधार (प्रो-राटा) पर की जाती है:
A=CN×D
यहाँ प्रतीकों का अर्थ निम्नलिखित है:
A: एबेटमेंट की राशि (वह राशि जो आपको छूट के रूप में मिलेगी) ।
C: उस मशीन के लिए कुल मासिक उपकर देयता।
N: उस महीने में दिनों की कुल संख्या (जैसे 28, 29, 30 या 31) ।
D: उस महीने में मशीन के लगातार निष्क्रिय रहने वाले दिनों की कुल संख्या।
A=2,02,00,00030×19=₹ 1,27,93,333
● जुलाई महीने के लिए एबेटमेंट की गणना:
A1=2,02,00,00031×12=₹ 78,19,355
A2=2,02,00,00031×9=₹ 58,64,516
प्रश्न 21: मुझे यह पैसा वापस कब मिलेगा?
उत्तर: यह कोई नकद रिफंड नहीं है। आपको उस अवधि (जिसके लिए एबेटमेंट का दावा किया जा रहा है) के अगले महीने की 20 तारीख तक या उससे पहले अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। संबंधित अधिकारी दावा प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आदेश जारी करेगा। एबेटमेंट की गई राशि को उस महीने के अगले महीने की उपकर देयता के विरुद्ध समायोजित (एडजस्ट) किया जाना है, जिसमें आदेश जारी किया गया है।
प्रश्न 22: मैं एक सील की गई मशीन को दोबारा कैसे शुरू करूँ?
उत्तर: आपको परिचालन (ऑपरेशन) फिर से शुरू करने की अपनी योजना से कम से कम 3 कार्य दिवस पहले संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा। अधिकारी आपकी फैक्ट्री या परिसर का दौरा करेंगे और मशीन की सील करेंगे।
प्रश्न 23: क्या मेरी फैक्ट्री के लिए कोई अनिवार्य निगरानी आवश्यकताएं हैं?
उत्तर: हाँ। आपको एक सीसीटीवी सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य है जो सभी पैकिंग मशीनों और मैन्युअल प्रक्रिया इकाइयों को कवर करता हो। इसकी फुटेज को 24 महीनों तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए और अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
प्रश्न 24: क्या मैं अपनी फैक्ट्री से पुरानी मशीन हटा सकता हूँ?
उत्तर: हाँ। आपको परिचालन बंद करने या मशीन हटाने से कम से कम 3 कार्य दिवस पहले संबंधित अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य है। अधिकारी अपनी देखरेख में मशीन को अनइंस्टॉल करवाएगा और उसे वहां से हटवाएगा। यदि मशीन को वहां से हटाना संभव नहीं है, तो उसे सील कर दिया जाएगा।
प्रश्न 25: मेरी मशीन की अधिकतम रेटेड गति 700 पाउच/मिनट है, लेकिन मैं इसे केवल 300 पाउच/मिनट पर चलाता हूँ। मुझ पर अनुसूची II (शेड्यूल II) का कौन सा स्लैब लागू होगा?
उत्तर: आपको उपकर (Cess) की राशि का भुगतान मशीन की अधिकतम रेटेड गति (मैक्सिमम रेटेड स्पीड) के आधार पर करना होगा, न कि वास्तविक ऑपरेटिंग स्पीड के आधार पर। नियम 12 के अनुसार, मशीन की अधिकतम रेटेड गति वह मानी जाएगी जो मशीन द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम गति है, चाहे वास्तविक ऑपरेटिंग स्पीड कुछ भी हो या मशीन का उपयोग किसी भी वजन के माल के उत्पादन के लिए किया जा रहा हो।
प्रश्न 26: यदि मैं एक महीने में निर्दिष्ट सामान का उत्पादन नहीं करता हूँ, लेकिन मशीन सील नहीं थी, तो क्या मुझे अभी भी उपकर (Cess) देना होगा?
उत्तर: हाँ।
प्रश्न 27: मेरी मशीन 1 सितंबर से 15 सितंबर तक सील थी। 15 सितंबर की शाम को इसे डी-सील (सील खोलना) कर दिया गया। क्या मैं एबेटमेंट (छूट) का दावा करने का पात्र हूँ?
उत्तर: नहीं। चूंकि मशीन लगातार केवल 14 दिनों की अवधि के लिए बंद थी, इसलिए आप एबेटमेंट (छूट) का दावा करने के पात्र नहीं हैं।
प्रश्न 28: मेरे पास 5 मशीनें हैं। 4 मशीनें 20 दिनों के लिए सील थीं, लेकिन 1 मशीन चल रही थी। क्या मैं उन 4 मशीनों के लिए एबेटमेंट (छूट) का दावा कर सकता हूँ?
उत्तर: हाँ। एबेटमेंट (छूट) का दावा मशीन-वार किया जाता है।
प्रश्न 29: मैं एक पुरानी मशीन को सक्रैप करना चाहता हूँ। क्या मैं इसे बस खोलकर अलग कर सकता हूँ?
उत्तर: नहीं।आपको नियम 34 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसके तहत आपको मशीन को अनइंस्टॉल करने की इच्छित तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पहले संबंधित अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है। संबंधित अधिकारी तब फैक्ट्री से मशीन को हटाने की प्रक्रिया की निगरानी करेगा। यदि मशीन को वहां से हटाना संभव नहीं है, तो अधिकारी उसे इस तरह से सील कर देगा कि उसे चलाया न जा सके।
प्रश्न 30: यदि मेरी फैक्ट्री में मशीनों और मैन्युअल प्रक्रियाओं दोनों का उपयोग किया जाता है, तो उपकर (Cess) की गणना कैसे की जाती है?
उत्तर: अधिनियम के तहत, उपकर (Cess) की गणना उत्पादन सेटअप के विशिष्ट नेचर के आधार पर की जाती है। यदि प्रक्रिया के किसी भी हिस्से में मशीन शामिल है, तो उपकर की गणना अधिनियम की अनुसूची II की तालिका 1 में दी गई मशीन-आधारित दरों का उपयोग करके की जाएगी। किसी प्रक्रिया को केवल तभी पूरी तरह से मैन्युअल माना जाता है, जब फैक्ट्री में निर्माण या उत्पादन के किसी भी हिस्से में सहायता करने या उसे पूरा करने में सक्षम कोई भी मशीन इंस्टॉल न हो। ऐसी स्थिति में देय उपकर की राशि अधिनियम की अनुसूची II की तालिका 2 के अनुसार होगी (11 लाख रुपये प्रति माह)।
प्रश्न 31: मैं मार्च 2026 में एक नई पान मसाला निर्माण इकाई शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। यदि मैं मशीनें स्थापित करता हूँ और महीने की 10 तारीख को उत्पादन शुरू करता हूँ, तो क्या मुझे पूरे महीने का उपकर देना होगा?
उत्तर: नहीं। एचएसएनएस नियमों के नियम 12 के प्रावधान के अनुसार, यदि कोई नया पंजीकृत व्यक्ति महीने के दौरान मशीनें स्थापित करता है, तो उस विशिष्ट महीने के लिए देय उपकर (Cess) की गणना आनुपातिक आधार (प्रो-राटा बेसिस) पर की जाती है। आप केवल उस महीने के शेष दिनों के लिए भुगतान करेंगे, जो मशीन की स्थापना की तारीख या मैन्युअल प्रक्रिया इकाई के शुरू होने की तारीख (जो भी लागू हो) से शुरू होगी। इसके अलावा, आपको यह आनुपातिक उपकर राशि ऐसी स्थापना या शुरुआत के पांच दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
उदाहरण: यदि आप एक नई इकाई शुरू करते हैं और 16 सितंबर को मशीनें स्थापित करते हैं, तो आप 16 से 30 सितंबर तक के 15 दिनों के लिए आनुपातिक आधार (प्रो-राटा बेसिस) पर उपकर (Cess) की देय राशि का भुगतान करेंगे। यह भुगतान आपको 21 सितंबर तक करना होगा।
प्रश्न 32: मशीनों का सत्यापन कितनी बार किया जाएगा?
उत्तर:फैक्ट्री और मशीनों का फिजिकल वेरिफिकेशन संबंधित अधिकारी द्वारा FORM HSNS DEC-01 में प्रारंभिक घोषणा दाखिल करने के 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि उपकर (Cess) की गणना के किसी भी पैरामीटर में बदलाव होता है (जैसे कि नई मशीन जोड़ना या इंस्टॉल करना, मशीन की अधिकतम रेटेड गति में बदलाव या निर्दिष्ट सामान के वजन में परिवर्तन), तो ऐसे बदलाव के 15 दिनों के भीतर एक नई घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है। नई घोषणाओं का सत्यापन भी उन्हें दाखिल करने के 90 दिनों के भीतर किया जाएगा।
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नाभ/कुमोना