Ministry of Heavy Industries of the Republic of India

04/15/2026 | Press release | Distributed by Public on 04/15/2026 06:33

विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और उपचुनाव 2026

निर्वाचन आयोग

विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और उपचुनाव 2026


मतदाता सूचना पर्चियों का वितरण शुरू

प्रविष्टि तिथि: 15 APR 2026 4:38PM by PIB Delhi
  1. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनावों (चरण-1) के लिए मतदाता सूचना पर्चियों (वीआईएस) का वितरण शुरू कर दिया है, जिनके लिए मतदान 23 अप्रैल, 2026 (गुरुवार) को होगा।
  2. वीआईएस में मतदाता का विवरण, मतदान केंद्र का स्थान, मतदान की तिथि और समय, मतदान केंद्र के मानचित्र का स्नैपशॉट और मतदान के दिन मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए क्या करें और क्या न करें की सूची शामिल है। एक क्‍यूआर कोड भी मतदाताओं को मतदाता विवरण को तेजी से खोजने/मिलान करने में मदद करता है। वीआईएस मतदान केंद्रों पर भीड़ कम करने और तेजी से मतदान कराने में भी सहायक है।
  3. यह ध्‍यान देने योग्‍य है कि आयोग ने अपनी एक पहल के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिए वीआईएस को अधिक पठनीय और सुलभ बनाने के निर्देश जारी किए थे। तदनुसार, मतदाता की भाग संख्‍या और क्रम संख्या वीआईएस पर स्पष्ट रूप से पठनीय बना दिया गया है ताकि पहचान और उपयोग में आसानी हो।
  4. संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से वीआईएस वितरित किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया मतदान के दिन से कम से कम 5 दिन पहले सभी पंजीकृत मतदाताओं तक पूरी की जानी है।
  5. मतदाता सूची को सुलभ और मतदाता-अनुकूल बनाने के लिए, आयोग ने यह निर्देश भी जारी किया है कि यह केवल उन्हीं भाषाओं में होनी चाहिए जिनमें विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है।
  6. चुनाव प्रक्रिया में दिव्यांगजनों की सार्थक सकारात्‍मक भागीदारी और सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, नियमित वीआईएस के अतिरिक्त, दृष्टिबाधित या नेत्रहीन व्यक्तियों को ब्रेल विशेषताओं वाली सुलभ मतदाता सूचना पर्चियां (एवीआईएस) जारी करने का निर्देश दिया गया है।
  7. वीआईएस के वितरण के दौरान बीएलए/उम्मीदवार या उनके एजेंट बीएलओ के साथ जा सकते हैं।
  8. वीआईएस (चुनाव सामग्री) का कोई भी अनधिकृत वितरण/कब्जा आरपी अधिनियम, 1951 और बीएनएस के संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है
  9. मतदान के दौरान वीआईएस को अकेले पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतदाता मतदान के लिए ईपीआईसी के अलावा 12 अधिकृत पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं।

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पीके/केसी/एसकेएस/वाईबी


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