07/24/2026 | Press release | Distributed by Public on 07/24/2026 07:05
सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए है। इन नियमों का भाग-III ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, प्रकाशकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण न करें, जो वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत प्रतिबंधित हो।
मध्यवर्ती प्लेटफॉर्मों पर 'उपयोगकर्ता द्वारा तैयार सामग्री' के संबंध में आईटी नियम, 2021 का भाग-II सोशल मीडिया मध्यवर्तियों सहित सभी मध्यवर्तियों पर विशिष्ट समुचित सावधानी से जुड़े दायित्व डालता है। उन्हें स्वयं तथा अपने कंप्यूटर संसाधनों के उपयोगकर्ताओं से ऐसी कोई भी जानकारी प्रदर्शित, अपलोड, होस्ट, स्टोर, प्रसारित या प्रकाशित न कराने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए, जो गैर-कानूनी हो।
सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने यह जानकारी राज्यसभा में श्री राजीव कुमार द्वारा पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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