Ministry of Heavy Industries of the Republic of India

12/16/2025 | Press release | Distributed by Public on 12/16/2025 00:50

भारत में दत्तक ग्रहण

PIB Headquarters

भारत में दत्तक ग्रहण


कानूनी ढांचा, प्रक्रियाएँ और बाल संरक्षण तंत्र

प्रविष्टि तिथि: 16 DEC 2025 12:00PM by PIB Delhi

मुख्‍य बिंदु

  • भारत की दत्तक ग्रहण प्रणाली किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के अंतर्गत संचालित होती है, जिसे मिशन वात्सल्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सीएआरए द्वारा सुगम बनाया जाता है।
  • सीएआरए की डिजिटल प्रणाली (सीएआरईएनजीएस - कैरिंग्स) पारदर्शी, सुरक्षित और बाल-केंद्रित दत्तक ग्रहण सुनिश्चित करती है, जिससे देशभर के संभावित दत्तक अभिभावक (पीएपी) बिना भौगोलिक बाधाओं के पंजीकरण और दत्तक ग्रहण कर सकते हैं।
  • 60-दिवसीय होम स्टडी रिपोर्ट, 48-96 घंटे की रेफ़रल अवधि और 2वर्ष का अनिवार्य वर्षीय फ़ॉलो-अप बाल कल्याण सुनिश्चित करते हैं।

परिचय

भारत यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बच्चे को प्रेमपूर्ण पारिवारिक वातावरण में पलने-बढ़ने का अधिकार प्राप्त हो। भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) के माध्यम से देश के भीतर और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने तथा बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कानूनी और संस्थागत ढांचा स्थापित किया है।

भारत में वैध दत्तक ग्रहण किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के तहत होता है, जो अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को संभावित दत्तक अभिभावकों से मिलाने करने के लिए एक पारदर्शी, बाल-केंद्रित तंत्र प्रदान करते हैं। यह ढांचा संस्थागत पुनर्वास की तुलना में परिवार-आधारित देखभाल को प्राथमिकता देता है, यह मान्यता देते हुए कि स्थायी पारिवारिक व्यवस्था बच्चों के भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को सुनिश्चित करती है।

भारत की दत्तक ग्रहण व्यवस्था-कानूनी प्रावधान, प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ, डिजिटल अवसंरचना, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय तथा विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान-दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतु सरकार के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करते हैं।

कानूनी और संस्थागत ढांचा

केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए)

सीएआरए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जो अपने संबद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, सीएआरए द्वारा रिश्तेदार दत्तक ग्रहण, सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण तथा फोस्टर दत्तक ग्रहण को भी सुगम बनाया जा रहा है।

यह निम्नलिखित के अनुरूप देश के भीतर दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित एवं सुगम बनाता है तथा अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन करता है:

  • किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित)
  • दत्तक ग्रहण विनियम, 2022
  • मॉडल फोस्टर केयर दिशानिर्देश, 2024

ये ढांचे यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक दत्तक ग्रहण निर्णय में बच्चे के सर्वोत्तम हित केंद्र में बने रहें।

डिजिटल दत्तक ग्रहण प्रणाली

सीएआरए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन दत्तक ग्रहण प्लेटफ़ॉर्म -मिशन वात्सल्य -पर कार्य करता है। यह प्रणाली निम्‍नलिखित बातें सुनिश्चित करती है:

  • दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता
  • संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता
  • बाल-केंद्रित निर्णय-प्रक्रिया
  • संभावित दत्तक अभिभावकों के लिए सभी राज्यों में समान पहुँच
  • कानूनी रूप से स्वतंत्र बच्चों का संभावित दत्तक अभिभावकों के साथ स्वचालित, प्राथमिकता-आधारित मिलान
  • बच्चे के सीधे चयन के लिए विशेष आवश्यकताएं और तात्कालिक प्लेसमेंट टैब जैसी सुविधाएँ
  • सभी हितधारकों के लिए रियल-टाइम एसएमएस और ईमेल अलर्ट के साथ आवेदन की शुरु से अंत तक ट्रैकिंग

संभावित दत्तक अभिभावक (संभावित दत्‍तक अभिभावक) इस सुव्यवस्थित डिजिटल प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और किसी भी राज्य से बच्चों को दत्तक ग्रहण कर सकते हैं, जिससे भौगोलिक बाधाएँ समाप्त होती हैं और प्रक्रिया में समय कम लगता है।

दत्तक ग्रहण प्रक्रिया: प्रमुख बिंदु

कौन दत्तक ग्रहण कर सकता है?

संभावित दत्तक अभिभावकों के लिए पात्रता मानदंड किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 57 तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के नियम 5 और 21 में स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

· निवासी भारतीयों को सीएआरए की वेबसाइट website पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।

· भारत में निवास कर रहे ओसीआई (भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहे हैं) और विदेशी नागरिकों को पंजीकरण से पहले अपने दूतावास/उच्चायोग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक है। यह एनओसी इस बात की पुष्टि करता है कि दत्तक ग्रहण भारत तथा संभावित दत्तक अभिभावकों के गृह देश के कानूनों और विनियमों के अनुरूप है।

· विदेश में निवास कर रहे एनआरआई, ओसीआई और विदेशी नागरिकों को एक अलग प्रोटोकॉल का पालन करना होता है तथा उन्हें अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एएफएए), केंद्रीय प्राधिकरणों (सीए) या भारतीय राजनयिक मिशनों (आईडीएम) के माध्यम से पंजीकरण करना होता है। यदि उनके देश में कोई एएफएए या सीए उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें संबंधित सरकारी विभाग या भारतीय राजनयिक मिशन से संपर्क करना चाहिए।

· एकल महिलाएँ किसी भी लिंग के बच्चे को दत्तक ग्रहण कर सकती हैं; अकेली तलाकशुदा महिलाएँ बालिका को दत्तक ग्रहण कर सकती हैं; जबकि धारा 57(4) और विनियम 5(2)(c) के अनुसार अकेले पुरुष बालिका को दत्तक ग्रहण करने के पात्र नहीं हैं।

· विनियम 5(7) के अनुसार, दो या उससे अधिक बच्चों वाले दंपति केवल विशेष आवश्यकता वाले या कठिन-स्थापन वाले बच्चों को ही गोद ले सकते हैं, जब तक कि वे उनके रिश्तेदार या सौतेले बच्चे न हों। ऐसे संभावित दत्‍तक अभिभावकों को कैरिंग्स की वरिष्ठता सूची का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वे केवल विशेष श्रेणी के बच्‍चों के प्रत्यक्ष आरक्षण के लिए ही पात्र होते हैं।

· आय: सीएआरए दिशानिर्देशों में संभावित दत्‍तक अभिभावकों के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आय निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि, आय स्थिर और बच्चे के कल्याण तथा पालन-पोषण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

· दिव्यांग व्यक्ति एचएसआर एजेंसी की स्वीकृति के आधार पर किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं।

पंजीकरण एवं दस्‍तावेजीकरण

दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की अनुसूची VI के अनुसार संभावित दत्‍तक अभिभावकों को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होता है और निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • पहचान और पते का प्रमाण (आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता आईडी, बिजली बिल या पोस्टपेड टेलीफोन बिल)
  • किसी भी लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा विशेषज्ञ (न्यूनतम एमबीबीएस डिग्री) से चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो यह प्रमाणित करता हो कि संभावित दत्‍तक अभिभावक किसी भी दीर्घकालिक, संक्रामक या घातक रोग से पीड़ित नहीं हैं और दत्तक ग्रहण के लिए स्वास्थ्य-संपन्न हैं।
  • विवाह प्रमाण-पत्र (दंपतियों के लिए) या तलाक का आदेश (यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण-पत्र
  • पारिवारिक फ़ोटोग्राफ़

निवास प्रमाण के रूप में किराए का समझौता प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संभावित दत्‍तक अभिभावक को वर्तमान पते के साथ आधार कार्ड, बिजली बिल, पोस्टपेड टेलीफोन बिल, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट प्रदान करना होगा, या इनमें से किसी भी दस्तावेज़ पर पता अपडेट करना होगा।

पंजीकरण फॉर्म के "दत्तक ग्रहण की प्रेरणा" अनुभाग में, संभावित दत्‍तक अभिभावक को यह स्पष्ट करना होगा कि वे गोद क्‍यों लेना चाहते हैं। यह बच्चे को गोद लेने से जुड़ी व्यक्तिगत भावनाओं और आकांक्षाओं को साझा करने का अवसर है।

दस्तावेज़ों को पंजीकरण के 30 दिन के भीतर अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और पी पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और संभावित दत्‍तक अभिभावक को पुनः पंजीकरण करना होगा। पूर्व आवेदन को पुन: बहाल करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है; संभावित दत्‍तक अभिभावक को नया पंजीकरण ही करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया दत्‍तक ग्रहण विनियम, 2022 देखें।

होम स्टडी रिपोर्ट (एचएसआर)

पंजीकरण और दस्तावेज़ जमा करने के बाद, किसी विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) या जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) का कोई सामाजिक कार्यकर्ता 60 दिनों के भीतर एक व्यापक होम स्टडी रिपोर्ट तैयार करता है। यह रिपोर्ट संभावित अभिभावकों की उपयुक्तता का आकलन विभिन्न मानदंडों के आधार पर करती है, जिसमें भावनात्मक तैयारी, वित्तीय स्थिरता और दत्तक ग्रहण की प्रेरणा शामिल हैं। एचएसआर की वैधता तीन वर्ष होती है और समाप्ति से पहले इसे पुनः मान्य कराना अनिवार्य है।

एचएसअर एजेंसी को पंजीकरण और दस्तावेज़ जमा करने की तारीख से 60 दिनों (दो महीने) के भीतर होम स्टडी रिपोर्ट पूरी करनी होती है और तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले पुनः मान्यता सुनिश्चित करनी होती है।

यदि संभावित दत्‍तक अभिभावकों की होम स्टडी रिपोर्ट (एचएसआर) बच्चे को आरक्षित करने के बाद समाप्ति की तारीख के करीब है, तो मिलान प्रक्रिया को एचएसआर की समाप्ति से पहले समय रहते पूरा कर लिया जाना चाहिए।

वरिष्ठता और मिलान

  • वरिष्ठता पंजीकरण तिथि द्वारा निर्धारित होती है और यह बच्चे के रेफ़रल को नियंत्रित करती है।
  • संभावित दत्‍तक अभिभावक पहचान प्रमाणों के आधार पर दो राज्य चुन सकते हैं या वैकल्पिक रूप से राज्यों के एक समूह का चयन कर सकते हैं (विनियम 3(बी) के अनुसार)। नवंबर 2022 के बाद से, पंजीकृत संभावित दत्‍तक अभिभावकों को तीन राज्यों या पूरे भारत में बच्चे की प्राथमिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है; वे केवल दो राज्य या एक समूह तक सीमित हैं।
  • रेफेरल संभावित दत्‍तक अभिभावकों की प्राथमिकताओं (आयु, लिंग, राज्‍य) से मिलान करते हुए, वरिष्ठता और बच्चे की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं। सीएआरए रेफेरल को संभावित दत्‍तक अभिभावकों की प्राथमिकताओं के आधार पर निष्पादित करता है, लेकिन बच्चे की जाति, धर्म या आस्था को ध्यान में नहीं रखता और न ही उसे बढ़ावा देता है।
  • वरिष्ठता में उतार-चढ़ाव हो सकता है जब संभावित दत्‍तक अभिभावक अपनी प्राथमिकताएँ बदलते हैं, लेकिन रेफेरल पंजीकरण तिथि के आधार पर किए जाते हैं, वरिष्ठता संख्या के आधार पर नहीं। वरिष्ठता संख्या बदलती रहती है; जब संभावित दत्‍तक अभिभावक किसी बच्चे के लिए अपनी प्राथमिकताएँ बदलते हैं, तो उनकी वरिष्ठता संख्या में उतार-चढ़ाव हो सकता है। हालांकि, इस बदलाव का महत्वपूर्ण प्रभाव आमतौर पर नहीं पड़ता, क्योंकि रेफेरल केवल वरिष्ठता की तिथि पर ही निष्पादित किए जाते हैं, वरिष्ठता की संख्‍या के अनुसार नहीं।
  • एचएसआर के पुन: प्रमाणीकरण में देरी होने पर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी, लेकिन संभावित दत्‍तक अभिभावक तब तक बच्चे के रेफेरल के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक पुन:प्रमाणीकरण पूरा नहीं हो जाता। इस दौरान, संभावित दत्‍तक अभिभावक की वरिष्ठता पोर्टल पर दिखाई नहीं देगी।
  • उन संभावित दत्‍तक अभिभावकों के लिए विशेष प्रावधान मौजूद हैं जिन्होंने पहले जोड़े के रूप में पंजीकरण कराया था लेकिन बाद में तलाकशुदा/विधवा हो गए, या जिन्होंने पहले अकेले के रूप में पंजीकरण कराया था लेकिन बाद में विवाह कर लिया (नियमावली 44(6) और 44(7))
  • जिन संभावित दत्‍तक अभिभावकों को एचएसआर स्वीकृति के 3 वर्षों के भीतर भी कोई रेफरल नहीं मिला है: नियमावली 5(9) के अनुसार, उनकी वरिष्ठता पंजीकरण की तिथि से ही गिनी जाएगी, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने कुल 110 वर्ष की सम्मिलित आयु पार कर ली हो।
  • एक बार जब संभावित दत्‍तक अभिभावकों को रेफरल मिल जाता है और एचएसआर पुनःप्रमाणित हो जाता है, तो शेष रेफरल के लिए संभावित दत्‍तक अभिभावक की वर्तमान आयु को माना जाएगा। आयु मानदंड के बारे में स्पष्टता के लिए कृपया दत्‍तक ग्रहण नियमावली, 2022 के नियम 5(4) का संदर्भ लें।

स्थानांतरण परिदृश्य

देश के भीतर पंजीकृत संभावित दत्‍तक अभिभावकों का विदेश जाना: जब आरआई/एनआरआई/ओसीआई संभावित दत्‍तक अभिभावक किसी दूसरे देश में स्थानांतरित होते हैं, तो उन्हें, बिना अपने पूर्व पंजीकरण को वापस लिए, अंतर्देशीय दत्‍तक ग्रहण के लिए पुनः पंजीकरण करना होगा। वे अपने देश-आधारित पंजीकरण को जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं या आरआई/एनआरआई/ओसीआई के रूप में नया पंजीकरण करा सकते हैं। पुनः पंजीकरण के समय उनकी वरिष्ठता पूर्व पंजीकरण के आधार पर बनाए रखी जा सकती है। अधिक स्पष्टता के लिए, उन्हें संबंधित एएफएए, केंद्रीय प्राधिकरण, या भारतीय राजनयिक मिशन से संपर्क करना चाहिए।

भारत में स्थानांतरित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय संभावित दत्‍तक अभिभावक: भारत में स्थानांतरित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संभावित दत्‍तक अभिभावकों को कैरिंग्स में "आरआई" के रूप में पुनः पंजीकरण करना होगा और एचएसआर पूरा कराना होगा। पंजीकरण के समय, उनकी वरिष्ठता पूर्व पंजीकरण के आधार पर उनके अनुरोध के अनुसार बनाए रखी जा सकती है।

बच्चे के रेफेरल की प्रक्रिया

  • संभावित दत्तक अभिभावक अपनी वरिष्ठता और प्राथमिकताओं (उम्र, लिंग, राज्य) के आधार पर बच्‍चे के अधिकतम तीन रेफरल प्राप्त करते हैं।
  • हर दो रेफरल के बीच एक महीने का अंतराल होता है।
  • देश में रह रहे संभावित दत्तक अभिभावकों के लिए: प्रोफाइल देखने के बाद बच्चे को आरक्षित करने के लिए 48 घंटे का समय होता है।
  • अंतर्देशीय संभावित दत्‍तक अभिभावक के लिए: बच्चे को आरक्षित करने के लिए 96 घंटे का समय मिलता है।
  • रेफेरल में बच्चे की तस्वीरें, चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट (सीएसआर), और चिकित्‍सा परीक्षण रिपोर्ट(एमईआर) शामिल होती हैं।
  • संभावित दत्तक अभिभावक आरक्षित किए गए बच्चे को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन्हें वरिष्ठता सूची के अंत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा (नियमावली 11(14))
  • यदि निवासी भारतीय (आरआई), अप्रवासी भारतीय (एनआरआई), या ओसीआई संभावित दत्‍तक अभिभावक तीन रेफेरल प्राप्त करने के बाद बच्चे को आरक्षित नहीं करते हैं, तो उन्हें एक वर्ष के लिए दत्‍तक ग्रहण प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार, विदेशी प्रत्याशी अभिभावक दो रेफेरल प्राप्त करने के बाद बच्चे को आरक्षित नहीं करते हैं, तो उन्हें एक वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
  • अयोग्यता की अवधि समाप्त होने के बाद, संभावित दत्‍तक अभिभावक को नए प्रमाणों के साथ पुनः पंजीकरण करना होगा; वरिष्ठता नई पंजीकरण तिथि के आधार पर तय की जाएगी। एक वर्ष की अयोग्यता अवधि पूरी होने के बाद, पूरी प्रक्रिया को एक नई आवेदन प्रक्रिया माना जाएगा। संभावित दत्‍तक अभिभावक अपनी पूर्व/पुरानी आवेदन प्रक्रिया के साथ आगे नहीं बढ़ सकते।
  • संभावित दत्‍तक अभिभावकों की प्रतीक्षा अवधि उनकी वरिष्ठता और बच्चों की उपलब्धता पर निर्भर करती है, जो बच्चों की उम्र, लिंग, स्वास्थ्य, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आदि के संबंध में संभावित दत्‍तक अभिभावक द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार तय होती है। हालांकि, संभावित दत्‍तक अभिभावक अपनी वरिष्ठता अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से देख सकते हैं।
  • वे बच्चे जिन्हें 7-दिवसीय पोर्टल के माध्यम से आरक्षित नहीं किया जाता, उन्हें विदेशी संभावित दत्‍तक अभिभावकों को रेफर किया जाता है। दो रेफेरल के बीच एक महीने के अंतराल के साथ अधिकतम दो बच्चों की प्रोफाइल भेजी जाती हैं।

चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट और चिकित्‍सीय परीक्षण

चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट एक विस्तृत दस्तावेज़ है, जो उन बच्चों के लिए तैयार किया जाता है जो कानूनी रूप से दत्‍तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें बच्चे की सामान्य जानकारी शामिल होती है, जैसे नाम, उम्र, लिंग, जन्मस्थान, और परित्याग या छोड़ दिए जाने की परिस्थितियाँ। यह रिपोर्ट बच्चे के विकास के बारे में भी जानकारी देती है, जिसमें बुद्धिमत्ता, व्यवहार, व्यक्तित्व, खेल गतिविधियाँ और शैक्षिक प्रगति शामिल हैं।

चिकित्‍सीयपरीक्षण रिपोर्ट एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक, आमतौर पर बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा बच्चे की पूरी स्वास्थ्य जांच करने के बाद तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट बच्चे के समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सकीय स्थिति को दर्शाती है और यह सुनिश्चित करती है कि संभावित दत्‍तक अभिभावक गोद लेने से पहले बच्चे की शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में पूरी तरह सूचित हों।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बच्चे की स्थिति पर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट दाखिल करनी होती है।

मिलान और कस्‍टडी

विशेषज्ञ दत्‍तक ग्रहणसंस्था नामित पोर्टल से संभावित दत्तक अभिभावकों का विवरण प्राप्त करती है और मिलान के लिए एक समय निर्धारित करती है। दत्‍तक ग्रहण समिति संभावित दत्तक अभिभावकों की उपयुक्तता का आकलन करती है और पूरी प्रक्रिया को बैठक की कार्यवाही में दर्ज करती है। जिला मजिस्ट्रेट 60 दिनों के भीतर गोद देने का आदेश जारी करता है।

दत्‍तक ग्रहण शुल्‍क

निवासी भारतीयों या भारत में रहने वाले ओसीआई/विदेशियों के लिए:

  • होम स्टडी रिपोर्ट तैयार करने के दौरान 6,000
  • बच्चे को कस्‍टडी में देने पर 50,000 (प्रत्येक अतिरिक्त बच्चे के लिए 10,000)
  • गोद लेने के बाद चार फॉलो-अप विज़िट के दौरान प्रत्येक विजि़ट के लिए 2,000 (कुल 8,000)

अंतर्राष्ट्रीय दत्‍तक ग्रहण के लिए, एचएसआर शुल्क गोद लेने वाले के देश के मानकों के आधार पर निर्धारित होते हैं। प्री-अडॉप्शन फॉस्टर केयर (पीएएफ़सी) के दौरान शुल्क सामान्य बच्चे के लिए 50,000 और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए $5,000 है। फॉलो-अप शुल्क भी गोद लेने वाले के देश के मानकों के अनुसार होते हैं।

महत्वपूर्ण टिप्‍पणी: दत्‍तक ग्रहण शुल्‍क एक बार विशेष दत्‍तक ग्रहण संस्थाओं में जमा हो जाने के बाद वापस नहीं किया जाएगा, जैसा कि स्टियरिंग कमेटी द्वारा 02/01/2024को अपनी 36वीं बैठक में निर्णय लिया गया है।

स्थानीय दत्‍तक ग्रहण संस्थाओं द्वारा संभावित अभिभावकों से धन वसूले जाने से बचने के लिए निश्चित शुल्क संरचना, सीएआरए की डिजिटल गोद लेने की प्रक्रिया, शिकायत निवारण प्रणाली, और कानूनी दंड जैसे कड़े उपाय लागू किए गए हैं।

गोद लेने के बाद फॉलो-अप

  • देश के भीतर ही दत्‍तक ग्रहण पर: 2 वर्षों में 4 फॉलो-अप विज़िट।
  • अंतर्देशीय दत्‍तक ग्रहण पर: 2 वर्षों में 6 फॉलो-अप विज़िट।

ये विज़िट बच्चे की भलाई और परिवार में उसका अच्‍छे से घुल-मिल जाना सुनिश्चित करते हैं। यदि एक अभिभावक विदेश में काम कर रहा है, तो परिवार गोद लिए गए बच्चे के साथ 2 साल पूरे होने से पहले स्थानांतरित हो सकता है, और शेष फॉलो-अप उनके नए स्थान की अधिकृत संस्था द्वारा किए जाएंगे।

देश के भीतर दत्‍तक ग्रहण के लिए, सीएआरए बच्चे का पासपोर्ट जारी करने के लिए समर्थन पत्र तभी जारी करता है जब गोद लेने के बाद कम से कम एक फॉलो-अप रिपोर्ट पूरी हो चुकी हो। यदि कानूनी दत्‍तक ग्रहण की 2 साल की अवधि पूरी हो जाती है, तो दत्‍तक ग्रहण नियमावली, 2022 के नियम 42 के अनुसार समर्थन पत्र की आवश्यकता नहीं होती।

दत्‍तक ग्रहण की विशेष श्रेणियां

सौतेले अभिभावक द्वारा गोद लिया जाना

सौतेले अभिभावक अपने सौतेले बच्चे को सीएआरए वेबसाइट के "अभिभावक" अनुभाग में दी गई प्रक्रिया का पालन करके गोद ले सकते हैं। सौतेले अभिभावक द्वारा दत्‍तक ग्रहण पंजीकरण फॉर्म जमा करने के बाद, जैविक अभिभावक, सौतेले अभिभावक, और जिस अभिभावक को विजि़ट करने के अधिकार दिए गए हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है। यह सहमति बाल कल्‍याण समिति के समक्ष दी जानी चाहिए।

यदि बच्चे की कस्‍टडी का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो गोद लेने की प्रक्रिया केवल संबंधित न्यायालय द्वारा मामले का निपटारा कर दिए जाने के बाद ही शुरू की जाएगी।

संबंधी द्वारा गोद लिया जाना

संबंधी द्वारा गोद लिए जाने में, संबंधी से तात्पर्य नज़दीकी परिवार के सदस्यों से है, जैसे चाचा/चाची या मामा/मामी अथवा दादा/दादी या नाना/नानी।

संभावित दत्‍तक अभिभावक स्वयं किसी परिचित बच्चे को गोद नहीं ले सकते, जब तक कि यह संबंधी या सौतेले बच्‍चे को गोद लेने का मामला न हो। संबंधियों द्वारा गोद लिए जाने की पात्रता और प्रक्रिया सीएआरए वेबसाइट के "अभिभावक" मुख्य मेन्‍यू में उपलब्ध है।

भाई-बहनों को गोद लेना

भाई-बहनश्रेणी का तात्पर्य दो या अधिक भाई-बहनों (जिसमें जुड़वाँ बच्चे भी शामिल हो सकते हैं) के रेफेरल से है। इसका उद्देश्य गोद लेने के दौरान भाई-बहनों को साथ रखना है, जिसमें एक बच्चे की प्राथमिकताओं से मेल खाया जाता है और अन्य बच्चे बड़े हो सकते हैं। भाई-बहनों को गोद लेने के लिए कोई विशिष्ट न्यूनतम आय आवश्यक नहीं है; पात्रता और उपयुक्तता का मूल्यांकन होम स्टडी रिपोर्ट के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है।

आर्थिक क्षमता का मूल्यांकन होम स्टडी रिपोर्ट (एचएसआर) के माध्यम से संदर्भानुसार किया जाता है।

तत्काल दत्‍तक ग्रहण श्रेणी

तत्काल दत्‍तक ग्रहण (आईपी) श्रेणी में, 6 से 18 वर्ष की उम्र के बड़े बच्चे गोद लेने के लिए उपलब्ध होते हैं। इन बच्‍चों का दत्‍तक ग्रहण अक्‍सर कठिन होता है और इन्हें सीधे कैरिंग्‍स में इमीडिएट प्‍लेसमेंट टैब के माध्यम से चुना जा सकता है।

लिव-इनजोड़ों हेतु विशेष विचार

अभी फिलहाल, बच्चे को गोद लेना केवल अकेले संभावित दत्‍तक अभिभावक या 2 साल से स्थिर विवाह में रह रहे विवाहित जोड़ों द्वारा ही किया जा सकता है। लंबे समय से संबंध में रहने वाले और अविवाहित एकल संभावित दत्‍तक अभिभावकों के मामलों के पंजीकरण के बारे में एक परिपत्र सीएआरए वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय दत्‍तक ग्रहण जागरूकता 2025: #हर बच्चा महत्वपूर्ण है

हर वर्ष नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय दत्‍तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है, जिससे इस मूल सिद्धांत को बढ़ावा दिया जा सके कि हर बच्चे को एक स्नेही और देखभाल करने वाले पारिवारिक वातावरण का अधिकार है। दत्‍तक ग्रहण जागरूकता माह 2025 का थीम था "विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चे) का गैर-संस्थागत पुनर्वास।"इस वर्ष फोकस जनता और संबंधित हितधारकों में इस बात के लिए संवेदनशीलता उत्‍पन्‍न करने पर था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दया की दृष्टि से न देखकर, समावेशन, स्वीकृति और समानता की दृष्टि से देखा जाए। अभियान #EveryChildMatters ने इस बात पर जोर दिया कि हर बच्चे -उसकी शारीरिक या विकासात्मक चुनौतियों के बावज़ूद -को पारिवारिक जीवन, स्नेह और गरिमा का अधिकार है।

विशेष ध्यान: विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

सीएआरए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चे) को गोद लेने को प्राथमिकता देती है, इस बात पर जोर देते हुए कि विशेष आवश्यकता का अर्थ अक्षमता नहीं है, और इनमें से कई बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति केवल हल्की या अस्थायी रूप से ही प्रभावित होती है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दत्‍तक ग्रहण में सहायता

  • सामान्य बच्चे को गोद लेने के लिए पंजीकृत संभावित दत्तक अभिभावक उसी पंजीकरण के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले या गोद लेने में कठिन बच्चे को आरक्षित कर सकते हैं।
  • यदि संभावित दत्तक अभिभावक इस आरक्षण से बाहर होना चाहते हैं, तो इसका उनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  • अंतर्देशीय दत्‍तक ग्रहण के मामलों में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को गोद लेने हेतु पीएएफसी अवधि के दौरान शुल्क $5,000 है।
  • विशेषज्ञ दत्‍तक ग्रहण संस्थाएँ विशेष आवश्यकता पोर्टल से आरक्षण के बाद बच्चों की अतिरिक्त तस्वीरें और वीडियो क्लिप उपलब्ध कराती हैं तथा बच्चों के साथ वीडियो कॉल की व्यवस्था भी करती हैं।
  • विदेश में रह रहे एनआरआई दंपति जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, वे इन सुविधाजनक व्यवस्थाओं के माध्यम से बच्चे को देख सकते हैं या उससे मुलाकात कर सकते हैं।
  • दत्‍तक ग्रहण नियमावली के नियम 5(7) के अनुसार, दो या उससे अधिक बच्चों वाले दंपति केवल विशेष आवश्यकता वाले या गोद लेने में कठिन बच्चों को ही गोद ले सकते हैं, जब तक कि यह संबंधी या सौतेले बच्चे का मामला न हो।

विशेष आवश्यकता पोर्टल के माध्यम से सीधे आरक्षण के मामले में, आरक्षण की तिथि से 30 दिनों के बाद बच्चे को संभावित दत्तक अभिभावकों की प्रोफ़ाइल से स्वतः मुक्त कर दिया जाएगा, और इससे संभावित दत्तक अभिभावकों की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

फॉस्टर देखभाल के माध्यम से स्थिरता: दत्‍तक ग्रहण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

जहाँ दीर्घकालिक पारिवारिक समाकलन के लिए गोद लेना मुख्य माध्यम बना हुआ है, वहीं फॉस्टर केयर को एक महत्वपूर्ण अंतरिम व्यवस्था के रूप में माना जाता है, विशेषकर बड़े बच्चों और उन बच्चों के लिए जिन्हें सावधानीपूर्वक उपयुक्त परिवार में स्थान देने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है।

फॉस्टर केयर बच्चों को एक फलने-फूलने वाले, परिवार जैसे वातावरण में रखता है, जबकि स्थायी गोद लेने के प्रयास जारी रहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें संस्थागत देखभाल में न छोड़ा जाए और साथ ही उनकी भावनात्मक स्थिरता और सामान्य जीवन का विकास हो। फॉस्टर केयर केवल भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है; विदेश में रहने वाले व्यक्ति भारत से बच्चे को फॉस्टर नहीं कर सकते।

फॉस्टर केयर की प्रक्रिया

संभावित फॉस्टर अभिभावकों (पीएफपी) के लिए फॉस्टर केयर प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं:

  • स्व-पंजीकरण: संभावित फॉस्टर अभिभावक डीसीपीयू को परिवार की फोटो, पहचान प्रमाण, चिकित्सकीय प्रमाणपत्र, आय प्रमाण, विवाह/तलाक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ जमा कराते हैं।
  • चयन और मिलान: डीसीपीयू संभावित फॉस्टर अभिभावकों की समीक्षा और चयन करता है, फिर उन्हें बच्चे की आवश्यकताओं के आधार पर मिलान के लिए बाल कल्‍याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है।
  • स्थापन प्रक्रिया: एक बार स्वीकृत होने के बाद, बाल कल्‍याण समिति फॉस्टर केयर आदेश जारी करती है और संभावित फॉस्टर अभिभावक एक घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं। डीसीपीयू (जिला बाल संरक्षण इकाई) आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करता है।
  • मासिक निरीक्षण: बाल कल्याण समिति घर का नियमित निरीक्षण करती है, जिससे बच्चे की भलाई और पारिवारिक मानकों की पुष्टि हो सके।
  • फॉस्टर दत्‍तक ग्रहण: फॉस्टर देखभाल में 2 वर्ष पूरे होने के बाद, यदि बच्चा कानूनी रूप से स्वतंत्र है, तो मामला फॉस्टर दत्‍तक ग्रहण की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ सकता है।
  • बच्चे के दस्तावेज़: जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चे की देखभाल योजना, सामाजिक जांच रिपोर्ट, चिकित्सकीय परीक्षा परिणाम, और संभावित फॉस्टर अभिभावक की होम स्टडी रिपोर्ट समीक्षा के लिए अपलोड करती है।

फॉस्टर दत्‍तक ग्रहण प्रक्रिया

इस प्रक्रिया में शामिल हैं:

  • डीसीपीयू द्वारा फॉस्टर अभिभावकों का पंजीकरण
  • डीसीपीयू द्वारा बच्चे का पंजीकरण
  • डीसीपीयू प्रस्ताव को राज्य दत्‍तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (एसएआरए) को भेजता है, जो इसे
  • सीएआरए को अग्रेषित करता है
  • सीएआरए पूर्व-स्वीकृति पत्र जारी करता है, और प्रस्ताव फिर एसएआरए और उसके बाद डीसीपीयू को लौटा दिया जाता है
  • डीसीपीयू फिर अंतिम आवेदन को दत्‍तक ग्रहण आदेश के लिए जिला मजिस्‍ट्रेट के पास जमा कराता है

सुरक्षा उपाय और पारदर्शिता: कानूनी विश्वास को मजबूत करना

सीएआरए सुनिश्चित करता है कि हर दत्तक ग्रहण-देशीय या अंतर्देशीय-कठोर और नियमनयुक्त प्रक्रिया का पालन करे:

  • दत्तक ग्रहण बाल न्याय अधिनियम और दत्तक ग्रहण नियमावली, 2022 के तहत किया जाता है, जिससे कानूनी स्वीकृति और बाल संरक्षण सुरक्षा उपाय सुनिश्चित हों।
  • डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कैरिंग्‍स के माध्यम से दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पारदर्शिता, सुव्यवस्थित मिलान और संवेदनशील जानकारी के सुरक्षित प्रबंधन की सुविधा प्रदान करती है।
  • संभावित दत्तक अभिभावक एक नियमनयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिसमें पंजीकरण, होम स्टडी रिपोर्ट, बच्चे का रेफरल, निर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर चयन और दत्तक ग्रहण के बाद फॉलो-अप शामिल हैं।
  • गोद लेने के लिए उपलब्ध सभी बच्चे कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र होते हैं (ओएएस बच्चे - अनाथ, परित्यक्त और समर्पित), जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसा घोषित किया गया होता है।
  • सीएआरए बच्चे की जाति, संप्रदाय या धर्म को मिलान के दौरान नहीं मानता और न ही बढ़ावा देता है; रेफरल संभावित दत्‍तक अभिभावकों की प्राथमिकताओं जैसे राज्य, उम्र और लिंग के आधार पर किए जाते हैं।
  • बच्चे की स्थिति पर बाल प्रबंधन अधिकारी 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट दर्ज करता है।
  • · जिला मजिस्ट्रेट 60 दिनों के भीतर दत्तक ग्रहण आदेश जारी करता है।

शोषण और अवैध दत्तक ग्रहण को रोकना

  • निश्चित शुल्क संरचना एजेंसियों द्वारा आर्थिक शोषण को रोकती है।
  • डिजिटल प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है
  • समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध है
  • उल्लंघनों के लिए कानूनी दंड लागू हैं
  • सीएआरए केवल उन बच्चों के लिए यह प्रक्रिया करता है जिन्हें कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया गया हो। सीएआरए के निर्धारित ढांचे के बाहर किसी भी निजी दत्तक ग्रहण (सीधे पक्षों के बीच) को अवैध माना जाता है, सिवाय उन मामलों के जो हिंदू दत्तक ग्रहण और पालन-पोषण अधिनियम के तहत सम्‍पन्‍न किए जाते हैं।

अतिरिक्त प्रशासनिक सुरक्षा उपाय

  • संभावित दत्तक अभिभावक अपना पता कैरिंग्‍स पोर्टल के प्रोफ़ाइल अपडेट टैब के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं।
  • संभावित दत्तक अभिभावक अपनी वरिष्ठता और आवेदन की स्थिति लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं।
  • रिअॅल टाइम दत्तक ग्रहण डेटा कैरिंग्‍स डैशबोर्ड https://carings.wcd.gov.in/CARA_Dashboard.aspxके माध्यम से उपलब्ध है।
  • अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स भूल चुके संभावित दत्तक अभिभावकों के लिए पासवर्ड रीसेट सुविधा उपलब्‍ध है।

अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण: परिवारों के लिए वैश्विक मार्ग आसान बनाना

सीएआरए का दायित्व देश के भीतर और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, दोनों को अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुरूप कवर करता है, जिससे भारतीय बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित, को उपयुक्त होने पर विदेश में घर मिल सके, और साथ ही बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए नियामक निगरानी बनी रहे।

प्रक्रिया के मुख्य तत्व

  • विदेश में रहने वाले एनआरआई, ओसीआई और विदेशी संभावित दत्तक अभिभावकों के लिए अधिकृत विदेशी दत्‍तक ग्रहण संस्थाओं, केंद्रीय प्राधिकरण या भारतीय राजनयिक मिशनों के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
  • नियमावली 15 के अनुसार, एनआरआई और ओसीआई को निवासी भारतीयों के समकक्ष माना जाता है।
  • विदेशी संभावित दत्तक अभिभावकों को प्रोफाइल देखने के बाद बच्चे को आरक्षित करने के लिए 96 घंटे का समय मिलता है।
  • सभी दस्तावेजों की पूर्ति के उपरांत (विशेष रूप से प्राप्त करने वाले देशों के अनुच्छेद 5/17 के अनुसार), बच्चे को स्वीकार करने के 10 दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
  • स्थापन के बाद 2 वर्षों में छह अनिवार्य फॉलो-अप बच्चे की भलाई सुनिश्चित करते हैं।
  • बाल न्याय अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण नियमावली, 2022 का सख्ती से पालन बच्चों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करता है।

मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट आवश्यकताएँ

  • मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट किसी भी मान्यता प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा तैयार की जा सकती है, चाहे वह सरकारी हो या निजी।
  • इसका कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं है, लेकिन रिपोर्ट इतनी विस्तृत होनी चाहिए कि संभावित दत्तक अभिभावकों की बच्चे को गोद लेने और उसकी देखभाल करने की उपयुक्तता का विश्लेषण किया जा सके।

अंतर्देशीय हिंदू दत्तक ग्रहण और पालन-पोषण अधिनियम प्रक्रिया

  • हिंदू दत्तक ग्रहण और पालन-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत गैर-निवासी भारतीय या ओसीआई कार्डधारक द्वारा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं।
  • सबसे पहले, संभावित दत्तक अभिभावक प्राप्त करने वाले देश में गोद लेने वाली संस्था से संपर्क करते हैं, जो उनका आवेदन सीएआरए को स्‍पॉन्‍सर करती है।
  • सीएआरए फिर डीसीपीयू के साथ विवरण साझा करता है, जो परिवार की पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करता है।
  • जांच पूरी होने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट सीएआरए को सत्यापन प्रमाण-पत्र भेजते हैं।
  • सीएआरए तब अनापत्ति प्रमाण-पत्र या समर्थन पत्र जारी करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि गोद लेने वाले का देश हेग समझौते का सदस्य है या नहीं।

कस्‍टडी प्रक्रिया

  • एनओसी प्राप्त करने के बाद अभिभावक एक घोषणा पर हस्‍ताक्षर करने के बाद बच्चे को प्री-अडॉप्शन फॉस्टर केयर में ले जा सकते हैं।
  • अंतिम कस्‍टडी (संरक्षण में सौंपना) गोद लेने के आदेश, पासपोर्ट और वीज़ा जारी होने के बाद प्रदान की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए CARAकी वेबसाइट विजि़ट करें

निष्कर्ष: सुरक्षित भविष्य और सशक्‍त परिवार हेतु एक विज़न

भारत का दत्तक ग्रहण ढांचा एक व्यापक, बाल-केंद्रित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो सुनिश्चित करता है कि हर अनाथ, परित्यक्त और समर्पित बच्चे को स्नेही परिवार में पलने-बढ़ने का अवसर मिले। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और 2015 के बाल न्याय अधिनियम तथा 2022 की दत्तक ग्रहण नियमावली के तहत कठोर कानूनी प्रावधानों के माध्यम से, सरकार ने एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली स्थापित की है जो संभावित दत्तक अभिभावकों की पहुँच को संतुलित करती है और बाल संरक्षण के लिए कड़े सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करती है।

लगातार जागरूकता प्रयासों के माध्यम से, भारत एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है जहाँ दत्तक ग्रहण केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नई शुरुआत का जश्‍न है, जहाँ हर बच्‍चा महत्‍वपूर्ण हो, हर परिवार सशक्त हो और हर भविष्य सुरक्षित रहे।

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पीआईबी शोध

पीके/केसी/पीके


(रिलीज़ आईडी: 2204462) आगंतुक पटल : 9
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Ministry of Heavy Industries of the Republic of India published this content on December 16, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on December 16, 2025 at 06:50 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]