Amar Ujala Ltd

10/09/2026 | Press release | Distributed by Public on 10/08/2026 17:43

'प्रदर्शनों से जुड़ी गैरकानूनी सामग्री पर करें कार्रवाई': सरकार की सोशल मीडिया कंपनियों को सलाह; क्या कहा

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'प्रदर्शनों से जुड़ी गैरकानूनी सामग्री पर करें कार्रवाई': सरकार की सोशल मीडिया कंपनियों को सलाह; क्या कहा?

Fri, 09 Oct 2026 04:42 AM IST
निर्मल कांत पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 09 Oct 2026 04:42 AM IST
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cjp protest - फोटो : ani
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सरकार ने बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी गैरकानूनी सामग्री पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने की सलाह दी है। यह कार्रवाई अधिकृत निकायों से मिली शिकायतों के आधार पर करने को कहा गया है। इनमें कानून लागू कराने वाली एजेंसियां भी शामिल हैं। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने यह जानकारी दी।
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बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों को इस बारे में सलाह जारी की है। मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी कुछ सूचनाओं के ऑनलाइन प्रसार पर चिंता जताई है। ये सूचनाएं झूठी, भ्रामक, बदली हुई या संदर्भ से हटकर पेश की गई हो सकती हैं।
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सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आशंका है कि ऐसी गैरकानूनी सामग्री से सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक शांति भंग हो सकती है। इससे कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। साथ ही, ऐसी सामग्री हिंसा भड़का सकती है। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, मंत्रालय ने बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी गैरकानूनी सामग्री की पहचान करने और अधिकृत सरकारी निकायों से मिली शिकायतों के आधार पर उस पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने की सलाह दी है।
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सलाह में सोशल मीडिया मंचों से कहा गया है कि वे अपने मंच पर कृत्रिम तरीके से तैयार की गई सामग्री पर लेबल लगाएं। खास तौर पर ऐसी सामग्री पर लेबल लगाने को कहा गया है, जिसे मौजूदा घटनाओं को दिखाने के तौर पर पेश किया जा रहा है।

सूत्र ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को कानून लागू कराने वाली एजेंसियों और अन्य अधिकृत सरकारी एजेंसियों के साथ समय पर सहयोग सुनिश्चित करने की सलाह दी है। इसमें कार्रवाई करना, जानकारी देना और सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। यह सब लागू कानूनों के अनुसार और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत तय समयसीमा के भीतर किया जाना चाहिए।
Amar Ujala Ltd published this content on October 09, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on October 08, 2026 at 23:43 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]