12/17/2025 | Press release | Distributed by Public on 12/17/2025 08:50
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने आज लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 की उपधारा 42(3)(ई) के अनुसार, धोखाधड़ी, ठगी या प्रतिरूपण (किसी व्यक्ति का वेष बनाकर) के माध्यम से ग्राहक पहचान मॉड्यूल या अन्य दूरसंचार पहचानकर्ता प्राप्त करना एक अपराध है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं।
सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 की उपधारा 42(3)(सी) और उपधारा 42(3)(एफ) के तहत आवश्यक कानूनी प्रावधान किए हैं, जिसके तहत दूरसंचार पहचानकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ करना और जानबूझकर रेडियो उपकरण रखना, यह जानते हुए कि यह अनधिकृत या छेड़छाड़ किए गए दूरसंचार पहचानकर्ताओं का उपयोग करता है, अपराध माना गया है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर विशिष्ट दूरसंचार उपकरण पहचान संख्या को हटाने, मिटाने, बदलने या उसमें हेरफेर करने या जानबूझकर दूरसंचार पहचानकर्ता या दूरसंचार उपकरण से संबंधित हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का उपयोग करने, उत्पादन करने, उसका व्यापार करने, उस पर नियंत्रण रखने या उसे अपने पास रखने से प्रतिबंधित करते हैं, यह जानते हुए कि इसे इस तरह से विन्यास किया गया है।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने लाइसेंस की शर्तों के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे प्रत्येक उपभोक्ता को उपभोक्ता के रूप में नामांकित करने से पहले उसका पर्याप्त सत्यापन सुनिश्चित करें।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने एक नागरिक केंद्रित संचार साथी पोर्टल और ऐप विकसित किया है, जो अन्य बातों के साथ साथ नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है। दूरसंचार विभाग संचार साथी पहल के तहत व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है और दूरसंचार से संबंधित धोखाधड़ी को रोक रहा है। आईएमईआई सत्यापन से संबंधित व्याख्यात्मक वीडियो और इन्फोग्राफिक्स तैयार कर विभाग के सोशल मीडिया मंच पर अपलोड कर दिए गए हैं। विभाग ने संचार मित्र योजना भी शुरू की है, जिसके माध्यम से छात्र स्वयंसेवकों को नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और संचार साथी पोर्टल एवं ऐप के उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए शामिल किया गया है। उनकी भागीदारी खासकर स्थानीय भाषाओं में संचार के माध्यम से जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। उपरोक्त के अलावा, नागरिक संपर्क में बहुभाषी समाचार लेख और विज्ञापन, सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल स्क्रीन और होर्डिंग्स, टीवी और रेडियो संदेश, परिवहन विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा स्थानीय स्तर की गतिविधियां, टीएसपी के साथ एसएमएस अभियान और व्यापक सोशल मीडिया सामग्री शामिल हैं।
संचार साथी साइबर धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के संदिग्ध दुरुपयोग की रिपोर्ट करने में सभी नागरिकों द्वारा 'जन भागीदारी' में भी मदद करता है। संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करना आसान बनाकर, संचार साथी उन लोगों को सक्षम बनाता है जो जोखिम को समझते हैं, ताकि वे उन लोगों की सक्रिय रूप से रक्षा कर सकें जो जोखिम को नहीं समझते हैं। इससे अधिकारियों और दूरसंचार ऑपरेटर को उन तरीकों की पहचान करने और आपत्तिजनक नंबरों एवं फर्जी कनेक्शन पर कार्रवाई करने में मदद मिलती है, जिससे कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जा सके और निर्दोष ग्राहकों की रक्षा की जा सके।
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पीके/केसी/एसएस